शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 10 मई 2001 से पहले पार्ट टाइम या दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनकी सेवाएं बाद में नियमित हुईं, वे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने का लाभ देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता कौशल्या देवी को शिक्षा विभाग में 19 मई 2000 को पार्ट-टाइम वाटर कैरियर के रूप में नियुक्त किया गया था।
