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शिमला। कैबिनेट से सहायक वन रक्षक योजना को मंजूरी मिलने के उपरांत राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही भर्ती नियमों को भी अधिसूचित कर दिया है। विभाग में सहायक वनरक्षक का अलग कैडर होगा। पांच वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर यह मासिक मानदेय पर भर्ती होगी। स्वीकृत 500 पदों में से 50 फीसदी वन मित्रों के लिए आरक्षित रहेंगे और उन्हें शारीरिक परीक्षा से छूट रहेगी, लेकिन इन्हें 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए छह माह के प्रशिक्षण के साथ इससे जुड़ी परीक्षा को पास करना भी अनिवार्य होगा। उपलब्ध पदों के अनुसार मेरिट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएंगे।

इसके साथ ही विज्ञापित पदों के 10 प्रतिशत के बराबर उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। सहायक वन रक्षक के रूप में चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित वन प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी में छह महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसे कम से कम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही सहायक वन रक्षक के पद पर बने रहने के पात्र होंगे। वहीं सहायक वन रक्षकों को चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) और नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेंगे। उन पर नियमित कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और अन्य सेवा नियम भी लागू नहीं होंगे।

योग्यता और आयुसीमा

सहायक वन रक्षक के पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 यानी 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

छुट्टियों का शेड्यूल

सहायक वन रक्षकों को एक महीने की सेवा पूरी करने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सहायक वन रक्षक को 180 दिन का मातृत्व अवकाश, गर्भपात की स्थिति में अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र देने पर पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 45 दिन का अवकाश, दो से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष सहायक वन रक्षक को पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

By admin

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